रोड पर चलते वक्त आपने अक्सर अनजान लोगों को भी लिफ्ट मांगते देखा होगा. ऐसे लोगों को कई वाहन चालक लिफ्ट दे भी देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है. अगर आप भी उन लोगों में हैं जो अनजान को लिफ्ट दे दते हैं तो अपनी इस आदत को फौरन बदल डालें. दरअसल, ऐसा करने से आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और आप पर जुर्माना भी लग सकता है. यह कार्रवाई जिस नियम के तहत होती है उसकी जानकारी लोगों को नहीं होती, यही वजह है कि वे इस गलती को करते हैं. आज हम आपको बताएंगे इसी खास ट्रैफिक रूल्स के बारे में.

मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के तहत अपनी निजी गाड़ी पर किसी अनजान शख्स को लिफ्ट देना गैरकानूनी है.



मुंबई में पिछले दिनों इस एक्ट से जुड़ा एक मामला आया था और एक शख्स का 2 हजार रुपये का चालान कटा था. रिपोर्ट के मुताबिक, एक व्यक्ति अपने निजी वाहन से जा रहे थे. रास्ते में एक अनजान शख्स ने उनसे लिफ्ट मांगी. उन्होंने उसे लिफ्ट दे भी दी. कुछ आगे जाकर ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोककर कागजों की चेकिंग की. फिर उनसे पाछा की पीछे कौन बैठा हुआ है. उस शख्स ने पुलिस को कहा कि पीछे बैठा आदमी अजान है और उसने उसे लिफ्ट दी है. इसके बाद पुलिस ने उसका मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के तहत 2 हजार रुपये का चालान काट दिया. उस वक्त यह खबर काफी वायरल हुई.

प्राइवेट गाड़ियां नहीं हो सकती कमर्शली यूज

मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 के तहत केवल कमर्शियल गाड़ियों के पास ही ये परमिट होता है कि वो दूसरे लोगों को कमर्शियल परपज से सफर करा सकें. प्राइवेट गाड़ी वालों के लिए किसी को भी लिफ्ट देने की अनुमति नहीं है. आसान भाषा में कहें तो आप इसका कमर्शल यूज नहीं कर सकते. ऐसे में आप फौरन इस आदत को बदल डालें.