दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ को रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट ने ये फैसला चुनौती देने वाले राशन डीलरों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुनाया है. इसे दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. दिल्ली सरकार इस योजना का खूब प्रचार कर रही थी.


दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर-घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर-घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती. दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था.

अब कोर्ट ने इसे लेकर फैसला सुना दिया है. इसे लेकर कई लोगों ने राहत की सांस ली है. वहीं कई को झटका लगा है. दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था कि वह केंद्र सरकार की योजना की तर्ज पर न सिर्फ राशन बांटेगी, बल्कि
राशन घर-घर तक पहुंचाएगी. इस योजना की खूब चर्चा भी हुई थी. अब इस योजना को रद्द कर दिया गया है.