दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राशन की होम डिलिवरी के लिए लाई गई 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' को रद्द कर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीन सिंह ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया
हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार घर-घर राशन पहुंचाने के लिए दूसरी योजना ला सकती है। लेकिन यह केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनाज से यह योजना नहीं चला सकती है। दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन ने योजना का विरोध करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने जनवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इससे पहले दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी थी। इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार ने राशन की होम डिलिवरी का वादा किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि राशन की उचित मूल्य दुकानें नेशनल फूड सिक्यॉरिटी ऐक्ट का अभिन्न हिस्सा है।