पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। अगर दोनों डॉक्यूमेंट इस तारीख तक लिंक नहीं किए जाते हैं, तो आपको इसके कई परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो सबसे पहले आपका पैन एक्टिव नहीं रहेगा। एक बार जब पैन निष्क्रिय हो जाएगा, तो आप अलग-अलग फाइनेंशियल लेनदेन जैसे बैंक खाता खोलना, शेयरों में निवेश, म्यूचुअल फंड आदि जैसे काम नहीं कर पाएंगे।


देना होगा जुर्माना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार 31 मार्च 2022 से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार को लिंक नहीं करते तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

अंतिम तारीख के बाद भी लिंक करने पर भी देना होगा जुर्माना

अगर आपने 31 मार्च के बाद भी पैन और आधार को लिंक कराया, तो भी पहले आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

पैन और आधार को लिंक कराना क्यूं है जरूरी

पैन को आधार से जोड़ने का कानून 2017 के बजट में पेश किया गया था। आयकर अधिनियम के तहत एक नई धारा 139AA जोड़ी गई थी। धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के योग्य है, उसे अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा। यदि नियत तारीख की समाप्ति से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय और धारा 139AA के तहत नए पैन के लिए आवेदन करते समय भी आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है।

कानून में किया गया बदलाव

जब कानून पेश किया गया था, तो पैन को आधार से न जोड़ने से पैन अमान्य हो जाता था। इसका मतलब यह होगा कि पहले व्यक्ति को पैन जारी नहीं किया गया। हालांकि, पहले किए गए लेनदेन की वैलिडिटी को बचाए रखने के लिए 'अमान्य' शब्द को 'निष्क्रिय' से बदल दिया गया।

यूं करें PAN Aadhaar Card Link

- अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो आर इस लिंक पर क्लिक करके अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in यानी अब नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर जाएं। नीचे की तरफ Link Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें।

- अपने स्टेट्स को देखने के लिए हाइपर लिंक Click here पर क्लिक करें। यहां आपको अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी होंगी।

- अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं तो आपको your PAN is linked to Aadhaar Number ये कंफर्मेशन दिखाई देगा।

- अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/homeपर क्लिक करना होगा। इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें।

- इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

SMS से PAN Card Aadhaar Card Link

SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।