लापरवाहीपूर्वक इलाज से महिला की मौत के बाद महिला रोग विशेषज्ञ के खिलाफ कार्रवाई की गई। सीएमओ ने चिकित्सक के ऑपरेशन करने पर रोक लगा दी है। प्रसूता का लापरवाहीपूर्वक इलाज करने के आरोप में मेडिकल काउंसिल ने महिला रोग विशेषज्ञ डॉ विजय लक्ष्मी सक्सेना के पंजीकरण को छह माह के लिए निलंबित कर दिया है। मेडिकल काउंसिल ने 6 महीने के लिए मेडिकल प्रैक्टिस व ऑपरेशन करने पर रोक लगा दी है। सीएमओ डॉ रश्मि वर्मा ने चिकित्सक को आपरेशन करने व मेडिकल प्रैक्टिस न करने के लिए निर्देशित किया है। 



आरोपी चिकित्सक के नाम पर पंजीकृत नर्सिंगहोम के विरुद्ध कार्रवाई भी शुरू कर दी है। प्रकरण थाना मोतीगंज के गांव डड़वा दसौतिया का है। यहां के वाचस्पति मिश्र का आरोप है कि उसने अपनी गर्भवती पत्नी शशि मिश्रा का इलाज डॉ विजय लक्ष्मी सक्सेना से करवाया था। चिकित्सक ने सामान्य प्रसव का आश्वासन देकर भर्ती किया और बाद में आपरेशन करना जरूरी बताते हुए आपरेशन कर दिया। आपरेशन से लड़की पैदा हुई और चिकित्सक ने हालत गंभीर होना बताकर दूसरे नर्सिंगहोम में भेज दिया। जहां पर गलत आपरेशन बताकर बच्चेदानी निकालनी पड़ी। 

कुछ दिन बाद इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। पीड़ित ने कोर्ट से दोनों चिकित्सकों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया था। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रश्मि वर्मा ने बताया कि डॉ. विजय लक्ष्मी का पंजीकरण छह माह के लिए मेडिकल काउंसिल ने निलम्बित कर दिया है। वहीं चिकित्सक को मेडिकल प्रैक्टिस व आपरेशन न करने की हिदायत दी गई है। आरोपी डॉक्टर के नाम से पंजीकृत नर्सिंगहोम के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू करा दी गई है।