New Traffic Rule: हेलमेट पहन कर चलाते हैं वाहन तो भी हो जाएं सावधान! कट सकता है 1000 रुपये का चालान

New Traffic Rule: सड़क पर दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट नहीं पहनने पर चालान कट सकता है. ये खबर आप सब जानते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि हेलमेट लगाकर चलने पर भी आपका चालान काटा जा सकता है वो भी जुर्माने के साथ. नए ट्रैफिक नियम के अनुसार आपके हेलमेट पहनने के बावजूद 1000 रुपए तक का चालान कट सकता है.

हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधने पर कटेगा चालान
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते हुए अगर आपने हेलमेट की स्ट्रिप नही बंद की है तो नियम 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है. अभी भी लोग हेलमेट तो पहनते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रिप नहीं बांधते हैं, जिससे सड़क हादसे के दौरान हेल्मेट नीचे गिर जाता है और वाहन चालक में सिर में चोट आने से मौत तक हो सकती है. जिसे देखते हुए नोएडा यातायात पुलिस ने इस नियम को सख्ती से लागू कर दिया है.  

बिना BIS रजिस्ट्रेशन और टूटा हेलमेट लगाने पर भी कटेगा चालान 
अगर आपने घटिया क्वालिटी का हेलमेट पहना है या हेलमेट पर BIS रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं है, तो वाहन चालक को 194डी एमवीए के अनुसार 1000 रुपये के अतिरिक्त चालान का भुगतान करना पड़ेगा. ऐसे में आपको हेलमेट पहनने के बावजूद 2000 रुपए तक का चालान देना पड़ेगा. अगर आप डिफेक्टिव हेलमेट पहनते हैं तो भी ट्रैफिक पुलिस आपका 1000 रुपये का चालान काट सकती है. 

सवारी गाड़ियों के लिए नियम
नए ट्रैफिक नियमों के तहत अब किसी भी सवारी वाहन में परमिट से अधिक सवारी बैठाने और ओवरलोडिंग करनें पर परिवहन विभाग सीधे 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है. इसके अलावा ऐसा करने पर प्रति टन दो हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा.