सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है, कोर्ट ने कहा कि किसी को भी वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है लेकिन सरकारल अपनी नीतियां बना सकती है और लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कुछ शर्ते भी लगा सकती है. 



कोर्ट ने मौजूदा वैक्सीन नीति को भी सही बताया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट वर्तमान की वैक्सीन नीति से संतुष्ट है और इसे मनमानी नहीं कहा जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि शारीरिक स्वायत्तता जीने के मौलिक अधिकार के तहत आती है. ऐसे में अगर कोई स्पष्ट मनमानी हो तो कोर्ट फैसला दे सकती है.