तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दी है।पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को बग्गा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बग्गा पर अगली सुनवाई कोर्ट पांच जुलाई को करेगा।
गिरफ्तारी पर रोक बरकरार
अदालत ने बग्गा की गिरप्तारी पर रोक को बरकरार रखा है। इससे पहले सात तारीख को यह मामला टाल दिया गया था। मोहाली की कोर्ट का कहना है कि हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने अपने कर्तव्यों को नहीं निभाया और गैर कानूनी तरीके से बग्गा को छुड़ा लिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से और दलीलें पेश की जाने वाली है। इससे पहले हरियाणा पुलिस की तरफ से दलील में कहा गया कि उन्होंने कार्रवाई दिल्ली पुलिस की सूचना के आधार पर की। बता दें कि बग्गा की गिरफ्तारी के ठीक बाद उनके पिता ने जनकपुरी थाने में पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी।
आम आदमी पार्टी ने का कहना है कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने राज्य में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भड़काने की कोशिश करने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी के प्रतिशोध के आरोप को खारिज कर दिया। आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर 29 अप्रैल को पटियाला में हुई झड़पों का जिक्र किया तो दूसरी ओर पंजाब पुलिस ने कहा कि उसने दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता बग्गा को एक अप्रैल को मोहाली में दर्ज एक मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास से गिरफ्तार किया था। एक अप्रैल के एफआईआर में 30 मार्च की बग्गा की उस टिप्पणी का जिक्र है, जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर बीजेपी की युवा शाखा के विरोध प्रदर्शन के दौरान की थी।