पहले शादी का झांसा देकर दो साल तक एक युवती से शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर युवती की अस्मत लूट ली। उसके बाद उसे समाज के सामने अपनाने से भी इंकार कर दिया। जिसके बाद युवती ने...

ये था पूरा मामला
दरअसल ये मामला नरहरपुर ब्लॉक के हल्बा चौकी के ग्राम जेबरा का है। जहां एक युवती के साथ रामनारायण नागे (22) का दो साल से प्रेम संबंध चल रहा था। वह शादी का झांसा देकर युवती से बार-बार शारीरिक संबंध भी बना रहा था। युवती जब युवक पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो उसका प्रेमी अपने दो दोस्त जितेंद्र कुमार सावे (23) और प्रमेंद्र गंगा सागर (25) के साथ होली के दिन गांव के तालाब पर पहुंच गया। जहां युवती शाम करीब 4 बजे तालाब में स्नान करने के लिए गई थी।
दरअसल ये मामला नरहरपुर ब्लॉक के हल्बा चौकी के ग्राम जेबरा का है। जहां एक युवती के साथ रामनारायण नागे (22) का दो साल से प्रेम संबंध चल रहा था। वह शादी का झांसा देकर युवती से बार-बार शारीरिक संबंध भी बना रहा था। युवती जब युवक पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो उसका प्रेमी अपने दो दोस्त जितेंद्र कुमार सावे (23) और प्रमेंद्र गंगा सागर (25) के साथ होली के दिन गांव के तालाब पर पहुंच गया। जहां युवती शाम करीब 4 बजे तालाब में स्नान करने के लिए गई थी।


20-20 वर्ष का कारावास और...
इसके बाद युवती ने 27 जुलाई 2016 को हल्बा चौकी में अपने दो दोस्तों के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। हल्बा पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 28 जुलाई 2016 को अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।
इसके बाद युवती ने 27 जुलाई 2016 को हल्बा चौकी में अपने दो दोस्तों के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। हल्बा पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 28 जुलाई 2016 को अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।
जहां पीडि़ता के बयान एवं साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपियों को भादवि धारा-376 के तहत दोषी पाते हुए रामनारायण नागे को 20-20 वर्ष का कारावास और 21 हजार अर्थदंड, जितेंद्र कुमार सावे को 20 वर्ष का कारावास एवं 11 हजार आर्थिक दंड और प्रमेंद्र गंगा सागर को 20 वर्ष का कारावास एवं 11 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता दिलीप कुमार नरेटी ने की है।