कई बार आधार बनवाते वक्त हमारा एड्रेस कुछ और रहता है और बाद में कुछ और हो जाता है. ऐसे में हम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority Of India) आपको यह सुविधा देता है जिसके द्वारा आप आधार कार्ड में अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं. लेकिन, ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि आधार में कुल कितनी बार बदलाव किए जा सकते हैं. तो चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं-
कुल कितना बार आधार में किया जा सकता है बदलाव-
यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी व्यक्ति केवल दो बार ही अपने आधार कार्ड में नाम बदलवा सकता है. इसके अलावा आधार में डेट ऑफ बर्थ (Date Of Birth) की गलती आप केवल एक बार ही बदलाव कर सकते हैं. वहीं कई बार आधार कार्ड बनवाते समय जेंडर में गलती हे जाती है. ऐसी परिस्थिती में आप जेंडर को केवल एक बार ही बदल सकते हैं.
आधार में बदलाव के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट-
आधार में बदलाव के लिए आपको पासपोर्ट (Passport), बैंक स्टेटमेंट या पासबुक (Passbook),पैन कार्ड (PAN Card), पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट (Post Office Account Statement), राशन कार्ड (Ration Card), वोटर आईडी (Voter ID), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence), सरकारी फोटो पहचान पत्र, बिजली बिल पानी का बिल, टेलीफोन लैंडलाइन बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy) आदि को दिखकर आधार को अपडेट कर सकते हैं.