अभी तक आपने इंसानों को एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए देखा होगा. लेकिन आपने ये मुश्किल ही सुना होगा कि कोई भगवान पर ही आरोप लगा दे और उन्हें नोटिस भी जारी कर दे. इसी से जुड़ा एक मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में देखने को मिला है. यहां नायब तहसीलदार कोर्ट ने भगवान शिव सहित 10 लोगों को अवैध रूप से जमीन कब्जाने के आरोप में नोटिस जारी कर तलब किया है. सुनवाई में नहीं आने पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इस खबर के सामने आने के बाद चारों ओर इसके चर्चे हैं


भगवान शिव को नोटिस जारी

बताया जा रहा है कि रायगढ़ शहर के वार्ड नंबर 25 में एक भोलेनाथ का मंदिर है. सुधा राजवाड़े नामक एक महिला ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिक दायर की थी, जिसमें भगवान शिव सहित 10 लोगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है. हाईकोर्ट ने तहसीलदार कार्यालय को इस मामले में जांच के आदेश दे दिए. कोर्ट के आदेश के बाद जांच में जुटा तहसीलदार कार्यालय ने मामले में भगवान शिव सहित 10 लोगों को नोटिज जारी किया. बताया जा रहा है कि इस नोटिस में छठवें नंबर पर भोलेनाथ के मंदिर का नाम है. 

10 हजार रुपये का जुर्माना

इस नोटिस में गौर करने वाली बात यह है कि इसमें मंदिर के ट्रस्टी, प्रबंधक या पुजारी को संबोधिक नहीं किया गया है बल्कि सीधे शिव मंदिर का ही नाम लिखा गया है. यानी तहसीलदार कार्यालय ने भगवान शिव को ही नोटिस जारी कर दिया है. यही नहीं सुनवाई में नहीं आने पर नोटिस में 10 हजार रुपये जुर्माने की भी बात कही गई है. बता दें कि राज्य में यह पहला ऐसा मामला नहीं है जब भगवान शिव को नोटिस जारी किया गया हो इससे पहले नवंबर 2021 में जांजपीर-चांपा जिले के सिंचाई विभाग ने भगवान शिव को नोटिस जारी किया था और जगह को खाली करने को कहा था. इस खबर के सामने आने के बाद यह सवाल उठता है कि भगवान कैसे कोर्ट में सुनवाई के लिए हाजिर होंगे?